Uttarakhand News : मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।

Uttarakhand News : मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।

Uttarakhand News – उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अब कोई भी विभाग, संस्थाएं अथवा संस्थान उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों से स्थाई निवास प्रमाण पत्र की मांग नहीं कर सकेंगे। इसका आदेश उत्तराखंड सचिव विनोद कुमार सुमन ने अपने आदेश संख्या 1845/XXXI (13) G/07-2023, दिनांक 20 दिसंबर 2023 को जारी कर दिया है। उन्होंने समस्त मंडल आयुक्त उत्तराखंड, समस्त जिलाधिकारी उत्तराखंड एवं समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखंड को आदेश जारी करते हुए उक्त आदेश का कढ़ाई से पालन करने का निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड सचिव ने अपने आदेश में कहा है – ‘शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षिक संस्थाओं, प्रदेश के अन्य कार्यों हेतु उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को को सम्बंधित विभाग, संस्थाएं व  संस्थानों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु बाध्य किया जा रहा है, जबकि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या 60/CM/xxxi (13)G/07-87(3)/2007, दिनांक 28 सितम्बर 2007 के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।’

उत्तराखंड सचिव ने आदेश जारी करते हुए कहा है जिन प्रयोजनों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उन प्रयोजनों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु बाध्य न किया जाये। उन्होंने सभी मंडल आयुक्त उत्तराखंड, समस्त जिलाधिकारी उत्तराखंड एवं समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से इस आदेश का कढ़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

  • आदेश संख्या 1845/XXXI (13) G/07-2023

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