समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 पारित।

Uniform Civil Code Bill Uttarakhand

Uniform Civil Code Bill Uttarakhand : उत्तराखंड विधानसभा में दो दिनों की लम्बी चर्चा के बाद बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक उत्तराखंड 2024 पारित हो गया है। सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए। उत्तराखंड विधानसभा आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करने वाली पहली विधानसभा बन गई है। संवैधानिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अब इसे जल्द ही राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पेश किया था। सदन में विधेयक पर चर्चा के बाद सदन ने इसे पास कर दिया। अब अन्य सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा।

“समान नागरिक संहिता का विधेयक आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है।” – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री-उत्तराखंड

विधेयक में यह प्रावधान होंगे –

  • सभी धर्मों के लिए होगा समान कानून।
  • सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है।
  • महिलाओं की सुरक्षा , सम्मान और समृद्धि होगी निश्चित।
  • महिला-पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है।
  • विवाह, तलाक ,  उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण -पोषण जैसे आदि मामलों में होगा समान अधिकार।
  • संविधान के अनुच्छेद 366 व 342 में अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण प्राप्त होने के कारण अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है।
  • समान नागरिक संहिता विधेयक के कानून बनने पर समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, लेकिन किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति-रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे।
  • बाल और महिला अधिकारों की यह कानून सुरक्षा करेगा।
  • मृतक की संपत्ति में माता-पिता को भी एक हिस्सा मिलेगा।
  • पैतृक सम्पति में बेटा-बेटी को समान अधिकार।
  • गर्भस्थ शिशु को भी समान अधिकार।

इन देशों से किया गया यूसीसी का अधिग्रहण

उत्तराखंड में पारित ‘समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक’ विश्व के विभिन्न देशों से अधिग्रहण किया गया है। जिनमें सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, फ़्रांस, जर्मनी, जापान, नेपाल, अजरबैजान, कनाडा देश हैं। UCC के इस विधेयक में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।

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