Uttarakhand News : देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई। जिसमें प्रदेश के सहायक अभियंताओं के वाहन भत्ता, महिला सरकारी कार्मिक को सेवाकाल में वेतन, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग में उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, राज्य के कुशल खिलाड़ियों के सरकारी पदों पर मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण से सम्बंधित विभिन्न निर्णय लिए गए हैं।
इसके अलावा आज हुई कैबिनेट बैठक में दो से अधिक बच्चों के मामले में पंचायती राज विभाग के चुनाव न लड़ पाने वाले मामले में महत्वपर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार दूसरा बच्चा जुड़वां होने की स्थिति में एक ही बच्चा माना जाएगा।
Big Breaking: Important decisions of Uttarakhand Cabinet.
उत्तराखंड कैबिनट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं –
- प्रदेश के सहायक अभियंताओं को ₹4 हज़ार प्रतिमाह दिया जाएगा वाहन भत्ता।
- महिला सरकारी कार्मिक/ एकल अभिभावक (महिला/पुरुष) को सेवाकाल में शत प्रतिशत वेतन के साथ 2 साल का CCL स्वीकृत।
- वित्त विभाग के वैयक्तिक सहायक संवर्ग में 4800 ग्रेड पे का वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित।
- औद्योगिक विकास (खनन) विभाग में उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 में संशोधन किए जाने को मजूरी।
- औद्योगिक विकास (खनन) जिला खनन अधिकारियों के पद किए गए सृजित।
- पुरानी जेल परिसर, देहरादून में बने बार भवन को 5 बीघा ज़मीन 30 साल की लीज पर देने के लिए मंजूरी।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण के लिए PWD की भूमि दी जाएगी निःशुल्क।
- व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 को सदन के पटल से वापस लेने का निर्णय।
- राज्य के कुशल खिलाड़ियों को लोक सेवा और सरकारी पदों में मिलेंगे 4% क्षैतिज आरक्षण।
- उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अधीन साहसिक पर्यटन विंग में कार्मिकों के संविदा पदों हेतु चयन प्रक्रिया में संशोधन।
- गन्ने की MSP में ₹20 प्रति कुंतल की बढ़ोतरी। अगेती प्रजाति का मूल्य ₹375 और सामान्य का मूल्य ₹365 प्रति कुंतल
- वाईब्रेन्ट विलेज योजना के तहत सीमांत गांव जादुंग, उत्तरकाशी को पर्यटन विकास हेतु होम स्टे कलस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। जिसका खर्च शत प्रतिशत सरकार द्वारा की जाएगी वहन।
- लखवाड़ ब्यासी परियोजना में ₹10 लाख तक के कार्य स्थानीय लोग लोकल सोसाइटी के माध्यम से कर सकेंगे।
- कोविड काल के पेंडिंग बिलों का 50% से ज्यादा का भुगतान केंद्र सरकार के आपदा मद से होगा।
- हाउस ऑफ़ हिमालय ब्रांड को सोसाइटी के बजाए कंपनी करेगी संचालित।
- पंचायती राज विभाग में 2 से अधिक बच्चे के मामले में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता था लेकिन दूसरा बच्चा जुड़वां होने की स्थिति में एक ही बच्चा माना जाएगा।
- उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 की जाएगी लागू।
- पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में किया गया संशोधन।
यह भी पढ़ें : 318 टॉपर बालिकाओं को स्मार्ट फ़ोन का उपहार। – Hills Live
यह भी पढ़ें : 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अच्छी है यह खबर। (hillslive.in)