Uniform Civil Code : अब जल्द लागू होगी उत्तराखंड में UCC

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Uniform Civil Code News : उत्तराखण्ड में अब जल्दी ही समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। शुक्रवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति ने मुख्य सेवक सदन में ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में UCC Draft Report को मंजूरी मिल सकती है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समिति ने विभिन्न वर्गों के सुझावों के बाद यह ड्राफ्ट तैयार किया है। जनता से किए गये वादे के अनुरूप सरकार गठन के तुरंत बाद हुई पहली कैबिनेट की बैठक में ही समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा  कि 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय समिति गठित की गई। UCC के लिए गठित समिति में पूर्व न्यायाधीश डॉ रंजना प्रकाश, सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री प्रमोद कोहली , उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्य सचिव श्री शत्रुघन सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल एवं समाजसेवी श्री मनु गौड़ को शामिल किया गया था।

मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति ने दो उप समितियों का गठन भी किया। जिसमें से एक उपसमिति ने “संहिता“ का प्रारूप तैयार किया एवं दूसरी उपसमिति ने प्रदेश के निवासियों से सुझाव आमंत्रित कर संवाद स्थापित किया। समिति द्वारा देश के प्रथम गांव माणा से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरूआत की गई।

उन्होंने बताया कि समिति ने कुल 43 जनसंवाद कार्यक्रम किए। जिसमें समिति को कुल 2 लाख 32 हजार 961 सुझाव प्राप्त हुए जो कि प्रदेश के लगभग 10% परिवारों के बराबर है। लगभग 10 हजार लोगों से संवाद एवं प्राप्त लगभग 02 लाख 33 हजार सुझावों का अध्ययन करने हेतु समिति की 72 बैठकें हुई।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस रिपोर्ट का विधिक अध्ययन और परीक्षण कर यथाशीघ्र उत्तराखंड राज्य के लिए समान नागरिक संहिता कानून का प्रारूप तैयार कर संबंधित विधेयक को आगामी विधान सभा के विशेष सत्र में रखेगी। इस कानून को लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुदंरम, विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, समान नागरिक संहिता के सदस्य सचिव अजय मिश्रा एवं महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

Uniform Civil Code के क्या-क्या प्रावधान होंगे

उत्तराखंड में UCC के प्रावधान राज्य के नागिरकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, सम्पति, भूमि, विरासत आदि कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति से सम्बन्ध रखते हों।

उत्तराखंड के लिए तैयार ड्राफ्ट संभावित प्रावधानों में-

  • लड़कियों के विवाह उम्र की सीमा बढ़ाई जा सकती है।
  • साथ ही विवाह का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिसमें ग्राम स्तर में भी पंजीकरण की सुविधा होगी।
  • पति और पत्नी दोनों को तलाक देने की सुविधा होगी।
  • बहुविवाह ख़त्म होगी।
  • उत्तराधिकार पर लड़कियों का हिस्सा लड़कों के बराबर होगा।
  • बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान होगी। मुस्लिम समाज की महिलाएं भी गोद ले सकेंगी।
  • लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर घोषणापत्र देना होगा।
  • यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता-पिता का कोई सहारा न होने पर उनके भरण-पोषण का दायित्व पति का होगा।
  • अनाथ बच्चों के लिए गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसान की जाएगी।
  • जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तराखंड के इस समान नागरिक संहिता में नहीं लागू किया गया है।
  • इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मसौदे में करीब 400 से अधिक धाराएं हो सकती हैं।

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